Aadhaar पर अहम फैसला: सोशल सिक्युरिटी बेनेफिट्स का लाभ चाहिए तो देना होगा आधार नंबर, प्रवासी कामगारों को कैसे होगा फायदा
Aadhaar News: सरकार ने आधार पर एक अहम फैसला किया है.
Aadhaar News: सरकार ने आधार पर एक अहम फैसला किया है. इसके तहत सोशल सिक्युरिटी कोड 2020 (Social Security Code 2020) के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को अब 12 अंक वाला आधार नंबर देना होगा. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) सोशल सिक्युरिटी कोड के अलग-अलग स्कीम्स के अंतर्गत बेनेफिट, सर्विसेज और पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों जैसे लोगों से आधार मांग सकेगा. हालांकि, मंत्रालय के दायरे में आने वाली विभिन्न सोशल सिक्युरिटी स्कीम्स के तहत सेवाओं की आपूर्ति के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सोशल सिक्युरिटी कोड 2020 को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है. कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन उसे अभी नोटिफाई नहीं किया गया है.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बयान में कहा कि सोशल सिक्युरिटी कोड के तहत इस धारा को प्रवासी मजदूरों सहित अन्य श्रमिकों के डाटाबेस को एकत्रित करने के लिए नोटिफाई किया गया है. आधार के अभाव में किसी भी मजदूर को सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा.
प्रवासी कामगारों को कैसे होगा फायदा
श्रम मंत्रालय को मिले इस अधिकार का मकसद मुख्य रूप से प्रवासी मजदूर समेत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के आंकड़ा तैयार करने को आसान बनाना है. लेबर सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने कहा, ‘अब हम सोशल सिक्युरिटी कोड के तहत लाभार्थियों से आधार संख्या मांगना शुरू करेंगे. यह प्रवासी मजदूर समेत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हमारे डाटाबेस के लिए जरूरी है. हालांकि, आधार उपलब्ध नहीं कराने पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की डिलिवरी में कोई कमी नहीं होगी.’
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3 मई जो जारी हुआ नोटिफिकेशन
मंत्रालय ने इसको लेकर 3 मई को नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत श्रम मंत्रालय और उसके अतंर्गत आने वाले निकाय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डाटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार की डिटेल हासिल करने में सक्षम होंगे. सोशल सिक्युरिटी कोड को पिछले साल संसद ने पारित किया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक, आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सोशल सिक्युरिटी कोड-2020 की धारा 144 को नोटिफाई कर दिया है. यह प्रावधान तीन मई, 2021 से अमल में आ गया है. इस धारा के तहत कोड के अंतर्गत लाभ और सेवाएं लेने के लिए आधार के जरिये कर्मचारियों की पहचान की व्यवस्था की गई है.
बता दें, सोशल सिक्युरिटी कोड 2020 में नौ लेबर कानून शामिल होंगे. इसमें इम्प्लाईज कंपेन्सेशन एक्ट 1932, द इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंउ मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, द इम्प्लायंमेंट एक्सेंचज (कम्प्लसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज) एक्ट 1959 और मेटरनिटी बेनेफिट एक्ट 1961 जैसे कानून शामिल हैं.
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12:53 PM IST